New ट्रैफिक नियम: 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम, स्कूटर और बाइक सवार रहें सावधान News

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नए यातायात नियम 2024: देश में आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। कुछ शहरों में सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सोच-समझकर कई नए नियम बनाए हैं, जिससे देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है. यहां हम सिर्फ बाइक और स्कूटर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और बाकी लोगों के लिए नए नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

अगर आप रोजाना ऑफिस से घर या घर से ऑफिस या घरेलू काम के लिए बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसे पूरी तरह से जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा।

नए यातायात नियम 2024

दरअसल, यह नियम दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर विशाखापत्तनम में लागू किया जाना है। हेलमेट से जुड़े इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. लागू होने वाले नए नियम के मुताबिक, बाइक सवारों को अब स्कूटर या बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं होने के कारण सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है।

इसे 1 सितंबर से लागू किया जाएगा

विशाखापट्टनम में शहर के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अहम फैसला लिया गया है. हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एक सितंबर से शहर की सड़कों पर स्कूटर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। विशाखापत्तनम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी हरेंद्र प्रसाद और नगर पुलिस आयुक्त शंकप्रता बागशी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में उन्होंने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए, जिसमें स्कूटर सवारों को हेलमेट पहनने का फैसला भी शामिल है.

इस फैसले से सड़क पर दुर्घटनाओं में कमी आने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है. विशाखापत्तनम के नागरिकों को अब अपनी सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और नए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

नियम तोड़ने पर देना होगा इतना जुर्माना!

विशाखापत्तनम पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। केवल आईएसआई मुहर लगे हेलमेट ही वैध हैं अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाता है, जबकि कई शहरों में केवल तभी प्रशस्ति पत्र जारी किया जाता है, जब चालक ने हेलमेट नहीं पहना हो।

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