परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे राज्य की सभी योजनाओं और सरकारी कार्यों में अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच, राज्य के कई निवासी अपने परिवार पहचान पत्र को लेकर चिंतित थे।
क्योंकि शुरुआत में जब फैमिली आईडी लॉन्च हुई थी तो सभी ने फैमिली आईडी बनाई थी लेकिन अब वे पर्सनल आईडी बनाना चाहते हैं। लेकिन पहले फैमिली आईटी में काम करने की इच्छा नहीं थी. अब एक नया विकल्प जोड़ा गया है जिसके माध्यम से फैमिली आईडी तुरंत विभाजित हो जाती है।
परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है।
बिजली कनेक्शन न होने पर भी परिवार पहचान पत्र अलग किया जा सकता है।
यदि गलती से फैमिली आईडी एक साथ बन गई हो तो अब इसे अलग-अलग भी बनाया जा सकेगा।
जिन परिवारों ने वृद्धावस्था पेंशन या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ खो दिया है, वे अलग परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
फैमिली आईडी में अंतर कैसे करें?
सबसे पहले माय फैमिली यानी फैमिली आईडी पोर्टल पर जाएं।
होम पेज पर ऑपरेटर आईडी विकल्प पर क्लिक करें और अपनी सीएससी आईडी के साथ पोर्टल पर लॉग इन करें।
पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद सिटीजन कॉर्नर में स्प्लिट विकल्प पर क्लिक करें।
– अब अपना परिवार आईडी कार्ड डालें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं।
अब उन सदस्यों को चुनें जिन्हें आप बाहर करना चाहते हैं।
अब फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड नंबर डायल करें। डी.पी. अयाका, ओ. टीपी दर्ज करें और सत्यापित करें।
अब सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
सबमिट विकल्प पर क्लिक करते ही आपका प्री-रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।
अब इस पंजीकरण संख्या को कॉपी करें और इसे परिवार पहचान संख्या से बदलें और खोजें पर क्लिक करें।
सबमिट विकल्प पर क्लिक करें.
अब आपको अपनी एक नई फैमिली आईडी जनरेट होती हुई दिखाई देगी।
इस तरह आप अपनी पारिवारिक पहचान को अलग कर सकते हैं।
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